देशभर में अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पांच राज्यों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह पूरे क्षेत्र में रेत खनन के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेत खनन परियोजनाओं के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी ना दे। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी किए। पीठ ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने बहस के दौरान न्यायालय से कहा कि अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राज्यों में रेत खनन हो रहा है।
याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई को याचिका में उल्लेखित बालू खनन घोटालों पर मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने के आदेश दे।
Supreme Court bench headed by Justice SA Bobde seeks response from Ministry of Environment, Ministry of Mines, Tamil Nadu, Punjab, Madhya Pradesh, Andra Pradesh, Maharashtra, and CBI. https://t.co/AYAw95Etjq
— ANI (@ANI) July 24, 2019