17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, फ्लाइट, रेल, बस के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज भी रहेंगे बंद

डेली न्यूज़ एंड व्यूज संवाददाता

कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इस दौरान हवाई सफर, ट्रेन, इंटर स्टेट बस सर्विस, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि, इस बार ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी। लेकिन सोशल डिस्टेंशिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे।

गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी लाभ हुआ है। लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की जाती है। रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में काफी छूट भी दी गई है।

देशभर में कोरोना का कहर जारी है और बीते 24 घंटे में कोरोना के 1755 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 77 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के कारण देशभर में अब तक 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 से अब भी 35,365 लोग संक्रमित हैं जबकि 9065 लोग स्वस्थ हो गए और एक मरीज देश छोड़कर चला गया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर चर्चा की थी। इस दौरान अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन अभी जारी रखा जाए। हालांकि, कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को शर्तों और सावधानियों के साथ चालू करने पर जोर दिया था।

पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद 14 अप्रैल से इसे 17 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। यह तीसरे फेज में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा से पहले पीएम मोदी की अपील पर देशभर में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था।

दो हफ्ते के लिए बढे लॉकडाउन में जोन वाइज लोगों को मिलेगी छूट, यहां जानें क्या है छूट:

देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ा दिया है. हालांकि, कुछ जगहों पर छूट के साथ 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. किस जोन में छूट मिलेगी और किस जोन में छूट नहीं मिलेगी, इसे लेकर केंद्र सरकार ने देश भर को तीन जोन में बांट दिया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे. यहां साइकिल रिक्शा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी. यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा बंद रहेगी. स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी। इस लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

17 मई तक ये रहेंगे बंद-

17 मई तक ट्रेन, हवाई, मेट्रो सेवा बंद रहेगी
सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे
मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब भी बंद रहेंगे
स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल, रेस्तरां
बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम
खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा
धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे

यहां जानें रेड जोन में क्या खुलेगा-

बड़ी संख्या में रेड जोन में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको मंजूरी दी गई है।

ग्रीन जोन में जानें क्या खुलेगा-

ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत सवारी के साथ बस चलेंगी.
शाम सात बजे सुबह सात बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं रहेगी.
ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम

ऑरेंज जोन में ये रहेगा खुला-

ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को सिर्फ एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी. ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को सिर्फ कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी।

चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे।

आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है।

इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है।

कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तीन मई से एक सप्ताह तक अपनाया जाएगा।

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