महिला ने पति द्वारा दिए गए तलाक को गैर कानूनी बताया
कहा- दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर पति ने तलाक दिया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ट्रिपल तलाक मामले में एक महिला की याचिका पर सुनवाई करेगा। एक मुस्लिम महिला ने पति पर शीर्ष अदालत के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति ने गैर कानूनी तरीके से उसे तलाक दिया है। महिला के मुताबिक उसके पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण तलाक दिया है।
‘पति ने मुझे घर से बाहर निकाला’
32 वर्षीय रूबी ने बताया कि पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तलाक के दो नोटिस भी भेजे हैं। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। महिला के वकील ने बेंच से इस मामले की सुनवाई जल्दी करने का अनुरोध किया था।
रूबी ने कहा,‘‘मैं न्याय की मांग करती हूं। मुझे उनके साथ रहने की अनुमति मिलना चाहिए। मैं बच्चों के साथ कहां जाऊंगी।’’ महिला के वकील एम.एम. कश्यप ने कहा कि हमने कोर्ट से तलाक के नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया है।
रूबी ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। उसने कहा कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए और कार मांग रहे हैं। मैं उनकी मांगें पूरी नहीं कर पाई तो मुझे 19 मार्च को घर से निकाल दिया। पति ने 25 मार्च को तलाक का नोटिस भेज दिया।
ट्रिपल तलाक विधेयक 27 दिसंबर को लोकसभा में पास किया गया था। इसके पक्ष में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े थे। राजनीतिक गतिरोध की वजह से यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित किया था।