डेली न्यूज़ एंड व्यूज संवाददाता
लखनऊ : लाॅकडाउन-3 शुरू हो रहा है इस दौरान 04 मई से उद्योग धंधों की कार्य योजना, औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में योगी सरकार ने रविवार को नई एडवाइजरी जारी कर दी है। यह आदेश सभी डीएम, एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर, एडीजी आदि फील्ड के सभी अफसरों को भेज दिया गया है। जनपदों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर तीन जोन रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन में बांटा गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार को बताया कि इस एडवाइजरी को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए जारी किया गया है। एडवाइजरी को कल 4 मई से आगामी दो सप्ताह के लिए जारी किया गया है।
कोरोना संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के आधार जोन का निर्धारण
भारत सरकार द्वारा कुल एक्टिव केस, केस के दोगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा और सर्विलांस फीडबैक के अनुसार निर्धारित किये गये जनपदों को रेड जोन में तथा विगत 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस न मिलने वाले जनपदों को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन एवं ग्रीन जोन से बाहर के जनपदों को ऑरेन्ज जोन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन रेड अथवा ऑरेन्ज जोन का निर्धारण कोरोना के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के आधार पर कर सकता है।
कंटेनमेंट जोन में हर केस की संक्रमण को लेकर खंगाली जायेगी जानकारी
आज जारी आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण भाग कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में है, यानी जहां हाॅटस्पाॅट्स हैं उनके निर्धारण का है। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक केस की काॅन्टैक्ट मैपिंग की जाएगी, यानी रोगी किससे मिला, उसे संक्रमण किसकी वजह से हुआ, कहीं उसने अपने परिवार को तो संक्रमित नहीं किया।
काॅन्टैक्ट ट्रेंसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य
रोगी से मिलने वालों की काॅन्टैक्ट ट्रेंसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य होगा। केसों व काॅन्टैक्ट्स का पूरा भौगोलिक विस्तार तय करना होगा। चिह्नित क्षेत्र का युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण करना होगा।
हाॅटस्पाॅट में सभी घरों के प्रत्येक सदस्य को आरोग्य सेतु डाउनलोड करना अनिवार्य
हाॅटस्पाॅट के सर्विलांस मैनेजमेंट के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक हाॅटस्पाॅट में प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। जिला प्रशासन, पुलिस, सीएमओ की टीम इसको चेक करेगी, अगर कहीं किसी को सिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो सिखाने में भी सहयोग किया जाएगा।
बुखार के लक्षण मिलने पर तत्काल चिकित्सीय सुविधा
हाॅटस्पाॅट के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि डोर-टू-डोर प्रत्येक घर का सर्विलांस हो। यदि किसी को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, फ्लू या बुखार जैसे कोई भी लक्षण हैं तो तत्काल चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी। साथ ही आगे कोरोना टेस्ट व बाकी मेडिकल प्रोटोकॉल को फाॅलो किया जाएगा। प्रत्येक केस का क्लिीनिकल मैनेजमेंट करने के निर्देश हैं।
हवाई यात्रा, ट्रेनों के संचालन पर पाबन्दी जारी
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिन चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। केवल चिकित्सीय आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की अनुमति होगी। इसी तरह यात्री रेल सेवाओं पर भी रोक जारी रहेगी। केवल केन्द्र सरकार के आदेश पर जिस तरह से स्पेशल ट्रेन चलायी जा रही हैं, उनका अभी संचालन हो रहा है। इसमें भी कोई चढ़ नहीं सकेगा। ट्रेन के पहुंचने पर बसों से लोगों को पूरी स्वास्थ्य जांच के बाद ले जाया जायेगा। इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन के संचालन पर रोक जारी है।
शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल, धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे
सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। चिकित्सीय आवागमन की मंजूरी है। होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, मनोरंजक पार्क भी नहीं खुलेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियों, शैक्षिक आयोजन, सांस्कृतिक-धार्मिक कार्यक्रम, सामूहिक आयोजन, राजनीतिक गतिविधियां, जुलूस आदि की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल भी बन्द रहेंगे।
उम्रदराज, बीमार, गर्भवती महिलाएं और बच्चें नहीं निकलें बाहर
उन्होंने बताया कि जन सामान्य की सुरक्षा के लिए गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए सुबह सात बजे से शाम बजे तक ही अनुमति दी जायेगी। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी यह देखेंगे कि धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेशों का अनुपालन कराया जाए। इस बात के भी निर्देश दिये गये हैं कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे 15 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलें।
ओपीडी या मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में ओपीडी या चिकित्सीय क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं है। इसके बाहर रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए आपातकालीन सेवाओं के लिए जिन अस्पतालों को खोलने की इजाजत दी गई है, वह गाइडलाइन के मुताबिक खुल सकेंगे।
रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, सैलून रहेंगे बन्द
हाॅटस्पाॅट के बाहर रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो, कैब-टैक्सी,स्पा, हेयर सैलून आदि नहीं खुलेंगे। जो अनुमति वाहनों के लिए होगी, उसमें चार पहिया वाहनों में चालक को मिलाकर कुल तीन लोग ही सफर कर सकेंगे। दोपहिया वाहन में केवल चालक को ही गाड़ी चलाने की इजाजत है। वह पीछे किसी को नहीं बैठा सकता है।
उद्योगों में संक्रमण से बचाव को उपाय जरूरी
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाइयां, दवा, औषधि चिकित्सीय उपकरण, कच्चे माल आदि के उद्योग पहले से संचालित हैं। सतत प्रक्रिया वाली ऑपरेशन इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी। उद्योग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा। कोई भी कारण ऐसा न रहे कि भवन, कैफेटेरिया, कार्यालय सभा कक्ष, उपकरण, लिफ्ट केबिन, बाथरूम, टाॅयलेट्स, दीवारें आदि संक्रमित हों, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।
परिसर में प्रवेश से पहले कीटनाशक का स्प्रे जरूरी
इसके साथ ही यहां सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बजाय अपने वाहनों का संचालन मान्य होगा। हालांकि इन वाहनों को 50 प्रतिशत की यात्री क्षमता के अनुसार चलाया जाएगा। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन, मशीनरी या उपकरणों पर कीटनाशक का स्प्रे किया जाएगा। कार्यस्थल में प्रवेश करते व निकलते समय थर्मल स्कैनिंग होगी, जो भी कर्मी व श्रमिक होंगे, उनका बीमा होगा। साथ ही हाथ धोने व सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।
कैंटीन में भोजन करते समय दूरी बनाये रखना जरूरी
उद्योगों में दो शिफ्ट के बीच में एक घंटे का अंतर रहे, इसके लिए निर्देशित किया गया है। कैंटीन में भोजन करते समय दूर-दूर बैठ कर ही भोजन करें। 6 फीट (दो गज) की दूरी के निर्धारित नाॅर्म का प्रत्येक स्थिति में पालन करें। लिफ्ट में 4 से अधिक लोग न जाएं। गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए। कहीं भी ऐसी कोई जानकारी मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। यदि कर्मचारियों और मालिकों में समझौता हो जाता है तो काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन यह व्यवस्था केवल 3 माह के लिए ही कि गई है। ताकि ज्यादा श्रमिकों का मूवमेंट न हो और कार्य भी पूरा होता रहे।
शहरों में मॉल बन्द, एकल आबकारी दुकानें खोलने की अनुमति
उन्होंने बताया कि शहरों में मॉल,बड़े बाजार बन्द रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री होती रहेगी। एक दुकानों को खोले जाने की अनुमति है। इसी तरह कॉलोनी या आवासीय परिसर में भी दुकानें खोली जा सकेंगी। सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। एकल आबकारी दुकानें भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक अब खोली जा सकेंगी। ई कार्मस की अनुमति है।
निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कर सकेंगे काम
इसके साथ ही निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। वहीं सभी सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 33 प्रतिशत स्टॉफ के साथ कार्य किया जायेगा। हालांकि पुलिस, फायर सर्विस, जेल, एनआईसी, नगर निगम आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में पूरी उपस्थिति के साथ काम होगा।
बसों का संचालन केवल ग्रीन जोन में मान्य
उन्होंने बताया कि ओरेंज जोन में बसों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी, कैब चालक सहित अधिकतम तीन लोगों के साथ चल सकेगी। ग्रीन जोन में बसों का संचालन हो सकेगा। हालांकि 50 प्रतिशत सीटों के साथ ही संचालन की अनुमति है। बसों को केवल ग्रीन जोन में ही संचालन की अनुमति दी गई है।
शादी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल
इसके साथ ही शादी समारोह के आयोजन में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में भी भीड़ की इजाजत नहीं है। अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।